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मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लाभ
केंद्रीय एवं राजकीय कर्मचारियों अथवा कॉर्पोरेट एवं सैनिको के लिए अधिकतम 1,25,970* की छुट (अधिकतम छुट मूल राशि का 3%)
- PLC Charges Free
- GST Free
-
2BHK फ्लैट - ₹30,99,000*
-
3BHK फ्लैट - ₹41,99,000*
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3BHK फ्लैट - ₹41,99,000*
अंतिम चरण में अनुमोदित किए जाने वाले मकान (फ्लैट)
|
उपलब्ध फ्लैट |
मूल कीमत* |
पंजीकरण राशि |
अंतिम तिथि |
|---|---|---|---|
|
2 BHK फ्लैट |
₹30,99,000 |
₹88,000 |
31 अगस्त 2025 |
|
3 BHK फ्लैट |
₹41,99,000 |
₹99,000 |
31 अगस्त 2025 |
- Registry Charges are applicable as per Govt. norms
- Other charges are as applicable
Other Charges for EDC
- 2BHK & 3BHK - ₹1,50,000
अंतिम चरण के आवेदन शुरू
अंतिम चरण की आवेदन तिथि - 31 अगस्त 2025
अंतिम चरण में अनुमोदित किए जाने वाले मकान (फ्लैट)
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उपलब्ध फ्लैट |
मूल कीमत* |
पंजीकरण राशि |
अंतिम तिथि |
|---|---|---|---|
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2 BHK फ्लैट |
₹ 30,99,000 |
₹ 88,000 |
31 अगस्त 2025 |
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3 BHK फ्लैट |
₹ 41,99,000 |
₹ 99,000 |
31 अगस्त 2025 |
- Registry Charges are applicable as per Govt. norms
- Other charges are as applicable
Other Charges for EDC
- 2BHK & 3BHK - ₹1,50,000
अंतिम चरण के आवेदन शुरू
अंतिम चरण की आवेदन तिथि - 31 अगस्त 2025
मारवाड़ प्रोजेक्ट की वीडियो
मुख्यमंत्री जन आवास योजना मे, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट के व्यूज
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हमारा एकमात्र लक्ष्य सुनहरा सुरक्षित आपका भविष्य
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चयनित आर्किटेक्ट द्वारा श्रेष्ठतम डिज़ाइन
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योजना एक बहुमंजिला व अद्वितीय आवासीय योजना है, जिसमें 60 से अधिक विशेषताएँ दी गयी हैं।
इसमें G+9 मंजिलों के 17 टॉवरों की इमारतें हैं। जिसमें निवासियों को एक साथ मिलजुलकर जीने का स्थान प्राप्त होता है।
- इसमें कुल 945 फ्लैट्स हैं और यह प्रोजेक्ट 18 बीगा में फैला हुआ है।
- इस प्रोजेक्ट में अधिकतम फ्लैट्स कार्नर फ्लैट्स हैं और इनमें कोई भी कॉमन वॉल नहीं है।
- इसमें एक बहुत बड़ा क्लब हाउस दिया हुआ है जिसका क्षेत्र 25000 वर्ग फीट। जिसमें निवासियों को बहुत सी सुख सुविधायें प्रदान की गयी है।
- इसमें बच्चों के लिए टेबल गेम्स, म्यूजिक रूम, डांस रूम और भी बहुत कुछ दिया गया है।
- बड़ों के लिए टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स टेबल, ध्यान लगाने के लिए ध्यान व संकीर्तन कक्ष आदि दिया गया है।
- इस क्लब हाउस में पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी और रीडिंग रूम भी दिया गया है।
- इसमें निवासियों के मनोरंजन के लिए एक होम थिएटर भी दिया गया है तथा पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए बैंकवेट हॉल व पार्टी लॉन भी दिया गया है।
- निवासियों के शारीरिक विकास का भी महत्वपूर्ण ध्यान रखा गया है। जिसके लिए योग गार्डन, भ्रमण के लिए ट्रैक, इंडोर जिम दिया गया है।
- निवासियों के खेलने के लिए बास्केट बॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट बनाया गया है। क्रिकेट खेलने के लिए box क्रिकेट का भी स्थान दिया गया है जो की टैरिस पे है।
- इस प्रोजेक्ट में निवासियों के लिए एक लश-ग्रीन बड़ा गार्डन दिया गया है।
- निवासियों को पूजा अर्चना करने के लिए राधा कृष्णा मंदिर व जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया है।
- इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्री स्कूल का निर्माण किया गया है तथा छोटे बच्चों की देख भाल के लिए क्रैश भी बनवाया गया है। बच्चों के खेलने के लिए झूले, क्लाइम्बिंग वॉल भी बनवाई गयी है।
- इसमें इंतज़ार लाउन्ज व कैफेटेरिया उपलब्ध है, जहाँ आराम करने और सोशलाइज करने के लिए स्थान प्रदान किया गया है।
- दैनिक आवश्यकताओं के सामान की खरीदारी करने के लिए दुकाने,सुपर मार्किट का भी निर्माण किया गया है।
- निवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड व सीसीटीवी कमरे लगवाये गए हैं।
- गाड़ियों की स्पीड को नियंत्रित रखने के लिए स्पीड ब्रेकर व बूम बैरियर लगवाए गए हैं।
- आज की आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए कार चार्जिंग पॉइंट, कार वॉश एरिया, ऑटोमेटेड फायर फाइटिंग सिस्टम, गैस पाइप लाइन, आदि लगवाए गए हैं।
- इस प्रोजेक्ट को भूकंप रोधी बनाया गया है।
यह विशेषताएँ मारवाड़ योजना को एक सामर्थ्यशील आवासीय ईमारत बनती है और निवासियों को आरामदायक व आनंदायक रहने का अनुभव प्रदान करती है।
- आवेदक/संयुक्त आवेदक महिला/पुरुष होना आवशयक है।
- आवेदक की आयु आवेदन तिथि को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
- किसी संस्था/ कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिये अथवा आवेदक जो राजस्थान राज्य में अस्थायी रूप से कार्यरत/निवासी हो।
- राजस्थान राज्य से बाहर के नागरिक जो कि गत एक वर्ष से अधिक समय से राजस्थान में निवास कर रहे हों, वे भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन लाॅटरी में राजस्थान राज्य के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।
- आवेदक आय प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र (एफिडेविट) नोटरी से सत्यापित करवा कर देना होगा।
- वेतनभोगी आवेदकों को अपने नियोक्ता द्वारा प्रमाणित आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा व गैर वेतनभोगी (स्व-रोजगार) आवेदकों को तहसीलदार/ मुनिसिपल ऑफिसर/ एसडीओ अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा स्व-सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निवास के पते का प्रमाण यथा पैन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक, अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेजात में से स्व-हस्ताक्षरित/ सत्यापित दस्तावेज की प्रति संलग्न करनी होगी।
- आवेदन पत्र में आवेदक के द्वारा दिये गये पते पर ही पत्र व्यवहार किया जावेगा।
- आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटाने या उपर काटकर दुबारा लिखना निषेधित है। अतः आवेदनकर्ताओं को परामर्श है कि आवेदन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरतें।
- आवेदकों को यदि समूह (Bulk Booking) आवासों की मांग हो तो आवासों की उपलब्धानुसार समूह में आवंटन किया जा सकेगा।
| क्र. सं. | अनुसूची | 2 BHK | 3 BHK |
|---|---|---|---|
| 1. | आवेदन की राशि | 88,000 | 99,000 |
| 2. | आवंटन के 7 दिवस के भीतर | 10% आवेदन राशि ( Approx. 2,36,900) | 10% आवेदन राशि ( Approx. 3,35,900) |
| 3. | नींव का कार्य शुरू होने पर | 15% | 15% |
| 4. | भू तल का कार्य शुरू होने पर | 10% | 10% |
| 5. | तृतीय तल का कार्य शुरू होने पर | 10% | 10% |
| 6. | पंचम तल का कार्य शुरू होने पर | 10% | 10% |
| 7. | सप्तम तल का कार्य शुरू होने पर | 10% | 10% |
| 8. | नवम तल का कार्य शुरू होने पर | 10% | 10% |
| 9. | आंतरिक प्लास्टर का कार्य शुरू होने पर | 10% | 10% |
| 10. | बाहरी प्लास्टर का कार्य शुरू होने पर | 10% | 10% |
| 11. | कब्ज़े अथवा रजिस्ट्री के प्रस्ताव पर | 5% | 5% |
- EDC चार्ज ₹1,50,000 (अनिवार्य)
-
पार्किंग शुल्क:
- फोर व्हीलर पार्किंग ₹2,50,000 + 18% GST (ऐच्छिक/वैकल्पिक)
- टू व्हीलर पार्किंग ₹30,000 + 18% GST (ऐच्छिक/वैकल्पिक)
- नोट: M टॉवर में बहारी प्लास्टर का कार्य पूर्ण हो चुका है।
- आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु प्रयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का निर्माण नहीं करा सकेगा एवं अन्य कोई अनाधिकृत/ वाणिज्यिक उपयोग कर सकेगा। किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर विकासकर्ता/ फर्म द्वारा नोटिस जारी कर एवं सुनवाई के उपरांत आवास का आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार होंगे।
- निर्धारित अवधि में विकायकर्ता/ फर्म के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार लाॅटरी में सम्मिलित किया जायेगा एवं लाॅटरी में सफल आवेदकों की सूची विकासकर्ता/ फर्म द्वारा जारी की जायेगी।
- आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना विकासकर्ता/ फर्म के पते पर देगा। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदन को प्राप्त नहीं होने की दशा में विकासकर्ता/ फर्म द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छाया प्रतियों के साथ वरीयता क्रम/ फार्म क्रमांक अवश्य लिखें। विकासकर्ता/ फर्म द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारिता के पश्चात् ही परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में विकासकर्ता/ फर्म से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में विकासकर्ता/ फर्म द्वारा किये गये पत्राचार तथा उनकी प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त होने के लिये विकासकर्ता/ फर्म के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क में रहना होगा।
- विकासकर्ता/ फर्म द्वारा आवास का निर्माण पूर्ण होने की सूचना प्रेषित करने पश्चात् आवास का कब्जा लेने में विलम्ब करने पर आवंटी द्वारा रख-रखाव शुल्क का भुगतान करना होगा।
- आवंटन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बधों/परिपत्रों के तहत होगा। विकासकर्ता/ फर्म नियमों, आदेशों एवं परिपत्रों के परिपेक्ष में आवंटन नियमों में परिवर्तन करने के लिये पूर्णतः सक्षम होगी और ये पंजिकृत आवेदकों/ आवंटियों के लिये पूर्णतया लागू होगें।
- आवेदन राशि ऑनलाइन, चैक एवं डी.डी. द्वारा ही स्वीकार की जायेगी। किसी प्रकार का कोई नगद लेन-देन स्वीकार्य नहीं होगा।
- फ्लैट का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में फ्लैट में निवास करना अनिवार्य होगा।
- मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानों में राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधनों के प्रावधान लागू होंगे।
- परियोजना से सम्बधिंत सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस, लिफ्ट), बगीचें, पार्किंग, सामुदायिक भवन एवं पानी, बिजली, सीवरेज, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिये प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड सोसाइटी)/ कम्पनी द्वारा निर्धारित संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस बाबत फ्लैट का कब्जा लेने से पूर्व विकासकर्ता/ फर्म द्वारा निर्धारित राशि जमा करवानी होगी, जो कि सोसायटी के गठन होने पर सोसायटी के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जावेगी। भविष्य में सोसायटी द्वारा रख-रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा करानी होगी। रख-रखाव का खर्चा आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डरटेकिंग देने पर ही आवंटी को आवास का कब्जा दिया जावेगा।
- इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लाॅटरी द्वारा वरियता निर्धारित की जावेगी। लाॅटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा आवेदन राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जायेगा।
- इस योजना में आवंटी को आवंटित फ्लैट का निर्माण पूर्ण होने की सूचना प्राप्त करने की दिनांक से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य विधिक संस्था के देय समस्त करों एवं राशि (जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, शहरी जमाबंदी इत्यादी) का भुगतान करना होगा।
- किसी नुकसान होने या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/ फिक्सचर आदि का कार्य विकासकर्ता/ फर्म द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण किया जायेगाः- विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर सेनेटरी फिटिंग।
- आवंटित किये जाने वाले प्रस्तावित डिजाईन/ स्पेसिफिकेशन/ साईज आदि में परिवर्तन किये जाने का विकासकर्ता/ फर्म को पूर्ण अधिकार होगा।
- उक्त योजना में किसी दैनिक घटना/ प्राकृतिक आपदाओं/ न्यायालय के सीगन आदेश/ निर्माण सामग्री की अनउपलब्धता के कारण उक्त आवास/योजना की पूर्णता में विलम्ब पर विकासकर्ता/ फर्म किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा।
- इस आवेदन पत्र में वर्णित शर्तां के अलावा किसी ब्रोकर/सेल प्रतिनिधि द्वारा किया गया कोई भी वायदा/ कमिटमेंट लागू नहीं होगा।
- भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा यदि भविष्य में किसी पाॅलिसी, एक्ट, नियमों में कोई परिवर्तन किये जाने पर योजना में पड़ने वाले प्रभाव हेतु विकासकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- आवेदक के विधिक उत्तराधिकारी/ मुख्यारआम तथा अन्य विधिक प्रतिनिधि इस आवेदन पत्र में विर्णित शर्तां की पालना हेतु बाध्य होंगे।
- आवेदक को आवेदन से पूर्व परियोजनाओें एवं प्रचलित नियमों की पूर्ण जानकारी प्रदान की जायेगी। लाॅटरी के पश्चात् सफल आवेदकों की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।
यदि कोई आवेदक प्राथमिकता लॉटरी के आयोजन से पूर्व आवेदन शुल्क की वापसी का अनुरोध करता है, साथ ही वैध कारणों के साथ लिखित में, तो मूल आवेदन शुल्क बिना ब्याज के, आवंटन के 7 कार्य दिवसों के भीतर वापस किया जाएगा।
- लॉटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा आवेदन राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा 7 कार्य दिवस में भेजदिया जायेगा।
प्राथमिकता लॉटरी के आयोजन के बाद, यदि कोई आवेदक आवेदन शुल्क की वापसी का अनुरोध करता है, तो शेष राशि को प्रशासनिक खर्चों की कटौती के बाद 30 से 45 कार्य दिवसों के भीतर बिना ब्याज के वापस किया जाएगा।
यदि किसी आवेदक का आवेदन पत्र किसी कमी के कारण स्वीकार्य नहीं होता है, तो आवेदक की जमा राशि रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर, क्रॉस चेक के माध्यम से लौटाई जाएगी। इस अवधि के दौरान डेवलपर/फर्म को किसी भी ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
यदि आवेदक द्वारा मांग पत्र में निर्दिष्ट राशि 30 दिनों के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो 18% वार्षिक दर से ब्याज देय होगा। यदि विलंब तीन महीनों से अधिक हो जाता है, तो आरक्षण को स्वतः ही रद्द माना जाएगा।
यदि प्रस्तावित योजना अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण मूर्तरूप नहीं लेती है, तो आवेदकों को उनकी आवेदन राशि 9% वार्षिक ब्याज के साथ वापस की जाएगी।
- फ्लैट लेने वाले आवंटी पात्रता के आधार पर वित्तीय संस्थाओं से ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस बाबत् विकासकर्ता/फर्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/ त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किये जायेंगे।
- आवंटी द्वारा ऋण की सुविधा प्राप्त नहीं करने की स्थिति में स्वयं के फ़्लैट की सम्पूर्ण देय राशि विकासकर्ता/फर्म द्वारा जारी मांग पत्र में वर्णित तिथि से पूर्व जमा करानी होगी।
- बैंक की शर्तों के अनुसार अधिकतम 90 प्रतिशत ऋण मिल सकता है।
- आवेदन राशि का बैंकर चैक या डी0डी0 The Love Homes LLP Marwar Master Coll P3 के नाम बनाया जाये।
- योजना से संबंधित किसी भी प्रकार से विवाद का न्यायिक क्षेत्र Jodhpur होगा।
- आवंटी फ्लैट के संबंध में भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की पालना के लिए बाध्य होगा।
- वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन फार्म के लिंक पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने मुख्यमंत्री जन आवास योजना का एक फार्म आयेगा।
- इस फार्म में दी गई समस्त जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें एवं सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- अब आपके द्वारा भरी गई जानकारी का विवरण आएगा, उसे चैक करके Pay Now पर क्लिक करें।
- Pay Now पर क्लिक करने के बाद आप अपना भुगतान Card, Bank, UPI, या Wallet किसी भी माध्यम से कर सकते है।
- आप डी0डी0 एवं NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं तो फॉर्म को भरकर उसमें UTR No./DD No.डालकर फॉर्म को सबमिट करें तथा उसे डाउनलोड कर नीचे दिए गए पते पर काॅरियर करें।
Love Homes LLP
Shastri Nagar Extension, Near Shobhawato Ki Dhani, AIIMS Road, Jodhpur
संदेश |
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त्वरित संपर्क
मध्यम व अल्प वर्ग के परिवारों को सस्ते व नियोजित योजना में आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा जारी की गई जन आवास योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत इस मार्गदर्शिका में वर्णित विवरण के अनुसार आवेदकों द्वारा आवास के आवेदन/आवंटन हेतु आवेदन किया जा सकता है।
आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जायेंगे।
आवंटी किसी प्रकार का निर्माण नहीं कर सकेगा व ना ही अन्य कोई अनधिकृत/व्यावसायिक उपयोग कर सकेगा।
प्रावधानों का उल्लंघन करने पर विक्रयकर्ता/फर्म द्वारा नोटिस जारी कर सूचना दी जाएगी व संबंधित आवेदन निरस्त करने का समस्त अधिकार होगा।
निर्धारित अवधि में विक्रयकर्ता/फर्म को आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों का वरीयता क्रम अनुसार लॉटरी में सम्मिलित किया जाएगा।
लॉटरी में सफल आवेदकों की सूची विक्रयकर्ता/फर्म द्वारा जारी की जाएगी।
आवेदक पते में परिवर्तन की सूचना न दे तो उसकी ज़िम्मेदारी आवेदक की होगी।
पता परिवर्तन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ व वरीयता क्रम अवश्य देना होगा।
विक्रयकर्ता/फर्म द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकृति के पश्चात ही बदलाव मान्य होगा।
आवेदक द्वारा सामान्य प्रवेश व पता अंकित न करने पर डाक न मिलने की ज़िम्मेदारी विक्रयकर्ता/फर्म की नहीं होगी।
आय वर्गानुसार पति-पत्नी व आश्रितों में से केवल एक ही आवेदन पात्र होगा।
निर्माण पूर्ण होने की सूचना मिलने के बाद आवास का कब्जा लेने पर रख-रखाव शुल्क का भुगतान करना होगा।
राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों के तहत ही आवेदन प्रक्रिया संचालित होगी।
सभी पंजीकृत आवेदकों/आवंटियों पर ये नियम पूर्णतः लागू होंगे।
आवंटन राशि केवल ऑनलाइन, चेक या डी.डी. द्वारा ही स्वीकार की जायेगी, नकद नहीं।
कोई भी व्यक्ति/प्रतिनिधि अधिकृत नहीं होगा किसी प्रकार के लेन-देन के लिए।
फ्लैट का कब्जा मिलने के एक वर्ष के भीतर निवास करना अनिवार्य होगा।
लॉटरी द्वारा आवंटित फ्लैट को बदला नहीं जा सकेगा।
जन आवास योजना के प्रावधानों में राज्य सरकार के संशोधन लागू होंगे।
सामान्य क्षेत्र, मरम्मत, देखभाल, सेवाओं जैसे लिफ्ट, पार्किंग आदि के उपयोग हेतु एक समिति बनाई जाएगी।
पंजीकृत संस्था/सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
कब्जा लेने से पूर्व निधारित राशि सोसाइटी के बैंक खाते में जमा करानी होगी।
भविष्य में रख-रखाव हेतु मांगी गई राशि भी आवंटी द्वारा वहन की जाएगी।
रख-रखाव शुल्क के अंडरटेकिंग पर ही कब्जा दिया जाएगा।
लॉटरी द्वारा सफल आवेदकों को वरीयता अनुसार फ्लैट दिए जाएंगे।
शेष आवेदकों को आवेदन राशि बिना ब्याज रिफंड की जाएगी।
निर्माण पूर्ण होने के दिनांक से ही राज्य सरकार व अन्य संस्थाओं के करों का भुगतान करना होगा।
नुकसान/चोरी से बचने हेतु विद्युत/प्लंबिंग/फिक्स्चर का कार्य कब्जा देने से एक माह के भीतर पूर्ण होगा।
प्रस्तावित डिज़ाइन/स्पेसिफिकेशन/साइट आदि में परिवर्तन की सूचना दी जाएगी।
| क्र. सं. | अनुसूची | 1 BHK | 2 BHK | 3 BHK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आवेदन की राशि | 58,000 | 96,000 | 1,30,000 |
| 2. | आवंटन के 7 दिवस के भीतर | 87,000 | 1,39,000 | 2,00,000 |
| 3. | नींव का कार्य शुरू होने पर | 15% | 15% | 15% |
| 4. | भू तल का कार्य शुरू होने पर | 10% | 10% | 10% |
| 5. | तृतीय तल का कार्य शुरू होने पर | 10% | 10% | 10% |
| 6. | पंचम तल का कार्य शुरू होने पर | 10% | 10% | 10% |
| 7. | सप्तम तल का कार्य शुरू होने पर | 10% | 10% | 10% |
| 8. | नवम तल का कार्य शुरू होने पर | 10% | 10% | 10% |
| 9. | आंतरिक प्लास्टर का कार्य शुरू होने पर | 10% | 10% | 10% |
| 10. | बाहरी प्लास्टर का कार्य शुरू होने पर | 10% | 10% | 10% |
| 11. | कब्ज़े अथवा रजिस्ट्री के प्रस्ताव पर | 5% | 5% | 5% |
- आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु प्रयोग में लिये जावेंगे। अन्य कोई अनाधिकृत/ वाणिज्यिक उपयोग नहीं कर सकेगा। किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर विकासकर्ता/ फर्म द्वारा नोटिस जारी कर एवं सुनवाई के उपरांत आवास का आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार होंगे।
- निर्धारित अवधि में विकायकर्ता/ फर्म के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार लाॅटरी में सम्मिलित किया जायेगा एवं लाॅटरी में सफल आवेदकों की सूची विकासकर्ता/ फर्म द्वारा जारी की जायेगी।
- आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना विकासकर्ता/ फर्म के पते पर देगा। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदन को प्राप्त नहीं होने की दशा में विकासकर्ता/ फर्म द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छाया प्रतियों के साथ वरीयता क्रम/ फार्म क्रमांक अवश्य लिखें। विकासकर्ता/ फर्म द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारिता के पश्चात् ही परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में विकासकर्ता/ फर्म से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में विकासकर्ता/ फर्म द्वारा किये गये पत्राचार तथा उनकी प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त होने के लिये विकासकर्ता/ फर्म के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क में रहना होगा।
- आय वर्गानुसार परिवार में पति-पत्नि एवं आश्रित में से कोई एक आवेदक ही आवास आवंटन हेतु पात्र होगा।
- विकासकर्ता/ फर्म द्वारा आवास का निर्माण पूर्ण होने की सूचना प्रेषित करने पश्चात् आवास का कब्जा लेने में विलम्ब करने पर आवंटी द्वारा रख-रखाव शुल्क का भुगतान करना होगा।
- आवंटन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बधों/परिपत्रों के तहत होगा। विकासकर्ता/ फर्म नियमों, आदेशों एवं परिपत्रों के परिपेक्ष में आवंटन नियमों में परिवर्तन करने के लिये पूर्णतः सक्षम होगी और ये पंजिकृत आवेदकों/ आवंटियों के लिये पूर्णतया लागू होगें।
- आवेदन राशि ऑनलाइन, चैक एवं डी.डी. द्वारा ही स्वीकार की जायेगी। किसी प्रकार का कोई नगद लेन-देन स्वीकार्य नहीं होगा। विकासकर्ता/ फर्म द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य के अलावा किसी भी व्यक्ति या प्रतिनिधि को किसी भी प्रकार के लेन-देन के लिये अधिकृत नहीं किया गया है।
- विला का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में विला में निवास करना अनिवार्य होगा।
- लाॅटरी द्वारा जो भी विला आवंटित होंगा, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
- जन आवास योजना के प्रावधानों में राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधनों के प्रावधान लागू होंगे।
- परियोजना से सम्बधिंत सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस), बगीचें, पार्किंग, सामुदायिक भवन एवं पानी, बिजली, सीवरेज, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिये प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड सोसाइटी)/ कम्पनी द्वारा निर्धारित संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस बाबत विला का कब्जा लेने से पूर्व विकासकर्ता/ फर्म द्वारा निर्धारित राशि जमा करवानी होगी, जो कि सोसायटी के गठन होने पर सोसायटी के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जावेगी। भविष्य में सोसायटी द्वारा रख-रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा करानी होगी। रख-रखाव का खर्चा आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डरटेकिंग देने पर ही आवंटी को आवास का कब्जा दिया जावेगा।
- इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लाॅटरी द्वारा वरियता निर्धारित की जावेगी। लाॅटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा आवेदन राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जायेगा।
- इस योजना में आवंटी को आवंटित फ्लैट का निर्माण पूर्ण होने की सूचना प्राप्त करने की दिनांक से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य विधिक संस्था के देय समस्त करों एवं राशि (जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, शहरी जमाबंदी इत्यादी) का भुगतान करना होगा।
- किसी नुकसान होने या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/ फिक्सचर आदि का कार्य विकासकर्ता/ फर्म द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण किया जायेगाः- विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर सेनेटरी फिटिंग।
- आवंटित किये जाने वाले प्रस्तावित डिजाईन/ स्पेसिफिकेशन/ साईज आदि में परिवर्तन किये जाने का विकासकर्ता/ फर्म को पूर्ण अधिकार होगा।
- उक्त योजना में किसी दैनिक घटना/ प्राकृतिक आपदाओं/ न्यायालय के सीगन आदेश/ निर्माण सामग्री की अनउपलब्धता के कारण उक्त आवास/योजना की पूर्णता में विलम्ब पर विकासकर्ता/ फर्म किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा।
- इस आवेदन पत्र में वर्णित शर्तां के अलावा किसी ब्रोकर/सेल प्रतिनिधि द्वारा किया गया कोई भी वायदा/ कमिटमेंट लागू नहीं होगा।
- भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा यदि भविष्य में किसी पाॅलिसी, एक्ट, नियमों में कोई परिवर्तन किये जाने पर योजना में पड़ने वाले प्रभाव हेतु विकासकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- आवेदक के विधिक उत्तराधिकारी/ मुख्यारआम तथा अन्य विधिक प्रतिनिधि इस आवेदन पत्र में विर्णित शर्तां की पालना हेतु बाध्य होंगे।
- आवेदक को आवेदन से पूर्व परियोजनाओें एवं प्रचलित नियमों की पूर्ण जानकारी प्रदान की जायेगी। लाॅटरी के पश्चात् सफल आवेदकों की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।
- वरियता लाॅटरी के आयोजन के पश्चात् आवेदन राशि लौटाने का निवेदन करने पर प्रशासनिक व्यय की कटौती करके शेष आवेदन राशि बिना ब्याज के लौटाई जा सकेगी।
- यदि आवेदक का आवेदन पत्र किसी कमी के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं हाने पर आवेदक की जमा राशि रेखांकित चैक से रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर लौटा दी जायेगी। इस अवधि का विकासकर्ता/फर्म द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- यदि आवंटी द्वारा मांग पत्र में दर्शायी गई राशि 3 माह तक जमा नहीं कराये जाने पर देय राशि पर 18 प्रतिषत वार्षिक दर से ब्याज देय होगा। तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर आरक्षण स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
- प्रस्तावित योजना किसी अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी आवेदन राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।
- संयुक्त आवेदकों में से यदि कोई एक आवेदक उक्त योजना में विला नहीं लेना चाहता है तो विकासकर्ता/फर्म द्वारा उक्त आवेदन पत्र को निरस्त करते हुए प्रथम आवेदन द्वारा किये गये पते पर रिफण्ड राशि लौटा दी जायेगी।
वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन फार्म के लिंक पर क्लिक करें।
अब आपके सामने मुख्यमंत्री जन आवास योजना का एक फार्म आयेगा।
इस फार्म में दी गई समस्त जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें एवं सबमिट बटन पर क्लिक करें।
अब आपके द्वारा भरी गई जानकारी का विवरण आएगा, उसे चैक करके Pay Now पर क्लिक करें।
Pay Now पर क्लिक करने के बाद आप अपना भुगतान Card, Bank, UPI, या Wallet किसी भी माध्यम से कर सकते है।
आप डी०डी० एवं NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं तो फॉर्म
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आप डी०डी० एवं NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं तो फॉर्म को भरकर उसमें UTR No./DD No.डालकर फॉर्म को सबमिट करें तथा उसे डाउनलोड कर नीचे दिए गए पते पर कॉपियर करें। Love Homes LLP Shastri Nagar Extension, Near Shobhawato Ki Dhani, AIIMS Road, Jodhpur
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Love Homes LLP
Shastri Nagar Extension, Near Shobhawato Ki Dhani, AIIMS Road, Jodhpur
संदेश |
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परियोजना स्थल
बस स्टैंड: 6 min
भगत की कोठी रेलवे स्टेशन: 7 min
मैन रेलवे स्टेशन: 9 min
एयरपोर्ट: 11 min
निकटतम उद्यान: 3 min
नजदीकी अस्पताल: 4 min
नजदीकी स्कूल: 1 min
नजदीकी कॉलेज: 4 min
नजदीकी मार्केट: 6 min
परियोजना स्थल
- बस स्टैंड: 6 min
भगत की कोठी रेलवे स्टेशन: 7 min
मैन रेलवे स्टेशन: 9 min
एयरपोर्ट: 11 min
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नजदीकी अस्पताल: 4 min
नजदीकी स्कूल: 1 min
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नजदीकी मार्केट: 6 min





































